जेल में हैं इमरान खान
नियाजी के मुताबिक, इमरान का यह भी कहा है कि 'अगर किसी बड़े चोर को आजाद करना है, तो अडियाला जेल में बंद आरोपी को भी रिहा किया जाना चाहिए।' इमरान की विधि टीम में शामिल वकील उस्मान रियाज गुल ने कहा कि उन्होंने अदालत को सूचित किया है कि भले ही अभियोग की तारीख तय हो गई हो, लेकिन गवाहों के पूरे बयान और केस मेमो प्राप्त होने तक संदिग्धों पर आरोप तय नहीं किए जा सकते। गुल ने कहा कि अदालत ने बचाव पक्ष की आपत्तियां खारिज कर दीं और इमरान और कुरैशी पर आरोप तय कर दिए। उन्होंने बताया, 'पीटीआई प्रमुख और कुरैशी ने स्पष्ट किया है कि वे तब तक आरोपों पर प्रतिक्रिया नहीं दे सकते, जब तक कि उन्हें मामले से जुड़े सभी दस्तावेज हासिल नहीं हो जाते।'गुल ने बताया कि अडियाला जेल में व्यायाम के लिए साइकिल उपलब्ध कराने की पीटीआई प्रमुख की गुजारिश स्वीकार कर ली गई है। एफआईए ने इमरान और कुरैशी के खिलाफ 30 सितंबर को आरोप पत्र पेश किया था। अदालत पहले 17 अक्टूबर को इमरान पर आरोप तय करने वाली थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री के वकीलों की इस आपत्ति के बाद प्रक्रिया में देरी हुई कि उन्हें आरोपपत्र की प्रतियां उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। इमरान पांच अगस्त को तोशाखाना मामले में लाहौर से गिरफ्तार किए जाने और 29 अगस्त को जमानत मिलने के बावजूद सिफर मामले की वजह से जेल में बंद हैं। पिछले साल अप्रैल में उनकी सरकार गिरा दी गई थी।