वित्त मंत्रालय के तहत आर्थिक मामलों के विभाग के नए नियमों के बारे में गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत पीपीएफ के नए नियमों को लागू किया जाएगा। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना में भी बदलाव होगा। दिशानिर्देश में नाबालिग से लेकर एनआरआई तक तीन अलग-अलग मामले में अकाउंट को नियमितीकरण को बताया गया है।
अनियमित खाता पर डाकघर सेविंग अकाउंट ब्याज तब मिलेगा जब तक नाबालिग खाता खोलने के पात्र नहीं हो जाता। यानि व्यक्ति की उम्र 18 साल नहीं हो जाती। उसके बाद पीपीएफ ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा। मैच्योरिटी पीरियड की गणना उस तारीख से की जाएगी, जिस दिन नाबालिग व्यस्क हो जाएगा।
प्राइमरी खाते पर योजना के अनुसार ब्याज मिलता रहेगा। बस जमा राशि हर साल के लिए अधिकतम सीमा को अंदर हो। दूसरे अकाउंट में जमा रकम को पहले खाते में विलय किया जाएगा। इसके बाद प्राइमरी खाते पर ब्याज मिलता रहेगा।
प्राइमरी और दूसरे अकाउंट के अलावा अतिरिक्त खाता खोलने की तारीख से 0 प्रतिशत ब्याज दर मिलेगा। यानि की एक से अधिक खाते खोलने पर पीपीएफ योजना का ब्याज एक अकाउंट पर मिलेगा।
1968 के अंतर्गत खोले गए सक्रिय एनआरआई पीपीएफ खाते पर जहां फॉर्म एच में अकाउंट अकाउंट होल्डर्स की निवास स्थिति के बारे में पूछा नहीं गया है। खाताधारक (भारतीय नागरिक जो अकाउंट ओपन होने की अवधि के दौरान एनआरआई) बन गए हैं। 30 सितंबर तक पीओएसए दर पर ब्याज दिया जाएगा। 1 अक्टूबर से शून्य दर से ब्याज मिलेगा।