साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार के नए नियम जान लें, टेलीकॉम कंपनियों को 6 घंटे के भीतर करनी होगी रिपोर्ट

साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार के नए नियम जान लें, टेलीकॉम कंपनियों को 6 घंटे के भीतर करनी होगी रिपोर्ट
नई दिल्लीः सरकार ने साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी नियमों को अधिसूचित किया है। इनके तहत केंद्र सरकार अपनी किसी एजेंसी के जरिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी से ट्रैफिक डेटा या किसी और तरह के डेटा की मांग कर सकती है।

ये डेटा संदेशों के कंटेंट छोड़कर कोई दूसरा डेटा भी हो सकता है, जिसे किसी फॉर्मेट विशेष में मांगा जा सकता है। इसके बाद सरकार ऐसे डेटा के स्टोरेज के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरण कायम करने को कह सकती है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज को को मजबूत किया जा सके।

अपनानी होगी साइबर पॉलिसी

नियमों के मुताबिक, सरकार या फिर डेटा इकट्ठा करने लिए अधिकृत की गई एजेंसी या फिर जिन लोगों के साथ ऐसा डेटा साझा किया जाता है, उन पर इस बात की जिम्मेदारी होगी कि इन्हें गोपनीयता के साथ स्टोर किया जाए। साइबर सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को एक साइबर पॉलिसी अपनानी होगी। इसमें सिक्योरिटी से जुड़े रिस्क मैनेजमेंट अप्रोच, ऐक्शन, ट्रेनिंग, नेटवर्क टेस्टिंग और रिस्क असेसमेंट जैसी बातें शामिल होंगी।
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