ये डेटा संदेशों के कंटेंट छोड़कर कोई दूसरा डेटा भी हो सकता है, जिसे किसी फॉर्मेट विशेष में मांगा जा सकता है। इसके बाद सरकार ऐसे डेटा के स्टोरेज के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरण कायम करने को कह सकती है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज को को मजबूत किया जा सके।
साइबर सिक्योरिटी को लेकर सरकार के नए नियम जान लें, टेलीकॉम कंपनियों को 6 घंटे के भीतर करनी होगी रिपोर्ट
नई दिल्लीः सरकार ने साइबर सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। दूरसंचार विभाग (DoT) ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी नियमों को अधिसूचित किया है। इनके तहत केंद्र सरकार अपनी किसी एजेंसी के जरिए किसी भी टेलीकॉम कंपनी से ट्रैफिक डेटा या किसी और तरह के डेटा की मांग कर सकती है।
ये डेटा संदेशों के कंटेंट छोड़कर कोई दूसरा डेटा भी हो सकता है, जिसे किसी फॉर्मेट विशेष में मांगा जा सकता है। इसके बाद सरकार ऐसे डेटा के स्टोरेज के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरण कायम करने को कह सकती है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज को को मजबूत किया जा सके।
ये डेटा संदेशों के कंटेंट छोड़कर कोई दूसरा डेटा भी हो सकता है, जिसे किसी फॉर्मेट विशेष में मांगा जा सकता है। इसके बाद सरकार ऐसे डेटा के स्टोरेज के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे और उपकरण कायम करने को कह सकती है, जिससे इसकी प्रोसेसिंग और स्टोरेज को को मजबूत किया जा सके।











