सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी
नियम के अनुसार इस साइबर पॉलिसी के तहत सुरक्षा के जुड़ी घटनाओं के मद्देनजर प्रोवाइडर्स को इस तरह के उपाय करने होंगे जिससे इस तरह की घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके। इसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को चीफ टेलिकम्युनिकेशंस सिक्योरिटी ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी।इस तरह होगी पूरी कार्रवाई
सुरक्षा से जुड़ी कोई घटना होने पर छह घंटों के भीतर पूरे ब्योरे के साथ घटना को केंद्र सरकार के सामने रिपोर्ट कराना जरूरी है। साथ ही घटना के ब्योरे में दूसरी अहम सूचनाएं भी देनी होंगी।सुरक्षा घटना की जानकारी मिलने के 24 घंटे के भीतर कंपनियों को इस घटना से जुड़े पीड़ित यूजर्स की तादाद, जगह और इसे लेकर हुए असर के बारे में भी जानकारी देनी होगी।