टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने रेगुलेटेड संस्थाओं के कामकाज और रिकवरी एजेंट को काम पर रखने के बारे में अपने निर्देशों में संशोधित किया है। इसके मुताबिक आरबीआई ने लेंडर्स को EMI पर फाइनेंस किए गए मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप को धीरे-धीरे लॉक करने की इजाजत दे दी है। लोन पेमेंट में 30 से 60 दिन की देरी पर धीरे-धीरे डेवाइस पर पाबंदियां लगा सकता है। पुराने प्रस्ताव में लोन पेमेंट में 90 दिन की देरी होने तक ऐसी कार्रवाई पर रोक थी।
किस्त नहीं चुकाई तो लॉक हो जाएगा फोन, टैबलेट और लैपटॉप, RBI ने नियमों में किया बदलाव
नई दिल्ली: लोन पर स्मार्टफोन, टैबलेट और लैपटॉप खरीदने वालों के लिए जरूरी खबर है। अगर उन्होंने लोन की किस्त नहीं चुकाई तो उनके डिवाइस पूरी तरह लॉक किए जा सकते हैं। आरबीआई ने EMI पर खरीदे गए डिवाइस को डिसेबल करने के अपने प्रस्तावित नियमों में ढील दी है। पहले 90 दिन तक की देरी तक डिवाइस लॉक नहीं किया जा सकता था लेकिन अब इसे घटाकर 60 दिन कर दिया गया है। केंद्रीय बैंक ने साथ ही इंडस्ट्री से मिले फीडबैक के बाद रिकवरी एजेंट के लिए जानकारी देने की शर्तों को आसान बनाया है।
