नायक बताते हैं कि नाबालिग का टैक्स रिटर्न अभिभावक के रूप में माता-पिता द्वारा दाखिल किया जाना चाहिए। उन्हें नाबालिग के खाते के माध्यम से आयकर पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऐसे रजिस्ट्रेशन की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक कि नाबालिग खुद की आय होने का सर्टिफिकेट ऑनलाइन दाखिल न करे। ऐसे में यहां मामला काफी पेंचीदा हो जाता है।