एक स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई तीसरा पक्ष बिल्डर के बकाये की पुनर्गणना करेगा। इसके अतिरिक्त, बिल्डर को तीन साल का एक्सटेंशन देने के लिए कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा। जब डेवलपर्स राहत पैकेज के लिए सहमत हो जाते हैं, तो उन्हें बकाया राशि का 25% जमा करना होगा और प्राधिकरण संपत्ति को गिरवी रखने की अनुमति देगा ताकि बिल्डर परियोजना को पूरा करने के लिए आवश्यक धन जुटा सके। प्राधिकरण ने कहा है कि राहत पैकेज उन परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा जो स्पोर्ट्स सिटी योजना का हिस्सा हैं। साथ ही कमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स को भी इससे अलग रखा गया है।