इंदौर। अगर आपको अपनी आय के स्रोत की जानकारी नहीं है तो आप बड़ी परेशानी में फंस सकते हैं। आयकर विभाग आपको नोटिस भेजने के साथ ही जवाब नहीं दे पाने पर आप पर कार्रवाई भी कर सकता है।
इसके चलते कर विशेषज्ञों का कहना है कि करदाताओं को अपने आय के स्त्रोत की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही आयकर रिटर्न के दौरान कुछ भी गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए, अन्यथा आप बेवजह परेशानी में फंस जाएंगे।
रायपुर के आयकर सलाहकार देवेंद्र अग्रवाल के अनुसार, इन दिनों हर कोई अपनी आय बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में अपना निवेश करता है। आय के मुख्य स्रोत के अलावा गैर व्यापारिक आय जैसे बैंक ब्याज, लाभांश, कृषि आय, मकान, दुकान किराया, शेयर खरीदी बिक्री, ब्याज, प्लाट, मकान खरीद बिक्री की जानकारी होनी चाहिए।