बात आती है कि क्या इसमें निवेश करके NPS की तरह टैक्स सेविंग की जा सकती है? दरअसल, रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने के अलावा NPS आपको टैक्स बचाने में भी मदद करता है। NPS में निवेश करने पर दोनों टैक्स व्यवस्थाओं में टैक्स बेनिफिट मिलता है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई है कि NPS वात्सल्य में निवेश करने पर भी टैक्स बेनिफिट मिलता है। हालांकि काफी लोगों को अभी यह बात पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि उन्हें टैक्स कटौती का लाभ मिलेगा या नहीं।
NPS में कितनी मिलती है टैक्स कटौती?
धारा 80CCD(1) के तहत एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये की टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं। यह कटौती धारा 80C, धारा 80CCC और धारा 80CCD के तहत मिली कटौती का हिस्सा है। वहीं धारा 80CCD (1B) के तहत NPS में योगदान के लिए 50 हजार रुपये तक की अतिरिक्त कटौती मिलती है। इस प्रकार में एनपीएस में निवेश पर कुल 2 लाख रुपये की टैक्स कटौती का लाभ मिलता है।
एनपीएस वात्सल्य में टैक्स कटौती कितनी?
हमारे सहयोगी इकनॉमिक टाइम्स में छपी खबर के अनुसार एक्सिस पेंशन फंड के एमडी और सीईओ सुमित शुक्ला बताते हैं कि फिलहाल एनपीएस वात्सल्य के तहत पैरेंट्स के लिए कोई टैक्स बेनिफिट मौजूद नहीं है। पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने बताया कि उसने अभी तक एनपीएस वात्सल्य के लिए टैक्स नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। अगर इसमें कोई बदलाव या नया प्रावधान पेश किया जाता है तो इसकी घोषणा आगामी बजट में की जाएगी।











