फाइनैंस मिनिस्ट्री ने गुरुवार को बताया कि आईटी एक्ट 1961 के सेक्शन 192 के सब सेक्शन 2B को फाइनैंस एक्ट 2024 के तहत संशोधित किया गया है। इससे सैलरीड एंप्लॉयीज के मामले में टैक्स डिडक्शन के लिए किसी भी TDS या TCS (टैक्स कलेक्टेड ऐट सोर्स) को चैप्टर Chapter XVII B या चैप्टर XVII-BB में शामिल कर लिया जाएगा।
एंप्लॉयर को देनी होगी जानकारी
इसके अलावा किसी खास खर्च पर चुकाए गए टैक्स के लिए TCS का क्रेडिट खर्च करने वाले व्यक्ति के बजाय दूसरे व्यक्ति को क्लेम करने की इजाजत देने वाला बदलाव भी किया गया है। इससे ऐसे नाबालिग कलेक्टी के मामले में पैरंट TCS क्रेडिट क्लेम कर सकेंगे, जिनकी इनकम पैरंट के साथ जोड़ी जाती हो। फाइनैंस मिनिस्ट्री के बयान में कहा गया कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2060 के सब-सेक्शन 4 को संशोधित किया गया है, जिससे कलेक्टी के अलावा दूसरे व्यक्ति को TCS क्रेडिट किया जा सके।











