बैन के बावजूद वेबसाइट बेच रहे थे ई-सिगरेट, अब होगी कार्रवाई
Updated on
18-07-2023 05:47 PM
नई दिल्ली: देश में ई-सिगरेट की बिक्री पर प्रतिबंध है। यह प्रतिबंध The Prohibition of Electronic Cigarettes (Production, Manufacture, Import, Export, Transport, Sale, Distribution, Storage and Advertisement) कानून के जरिए लगा है। यह कानून साल 2019 से ही प्रभावी है। इसके बावजूद 15 वेबसाइट ई-सिगरेट की बिक्री कर रहे थे। ये केंद्र सरकार के रडार पर आ गए हैं। इन सभी को सरकर ने नोटिस जारी किया है।
15 वेबसाइटों को नोटिस
पीटीआई की एक खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट बेचने को लेकर 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा है। इन वेबसाइटों को इस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन रोकने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। समाचार के मुताबिक 15 वेबसाइटों के अलावा छह और वेबसाइट पर भी सरकार की नजर है। बताया जाता है कि मंत्रालय के अधिकारी सोशल मीडिया पर ई सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन पर भी करीबी नजर रखे हुए है और उन्हें भी नोटिस दिया जा सकता है।
होगी कार्रवाई
मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि ई-सिगरेट बेचने वाली वेबसाइटों को नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें इसका जवाब तय अवधि में देना होगा। अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं तब स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय को लिखेगा। इसी के अनुरूप इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।
क्या कह गया है नोटिस में
इन वेबसाइटों को भेजे गए स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है ‘‘हमने पाया है कि ई-सिगरेट की अवैध बिक्री और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़ी सूचनाएं आपके प्लेटफार्म पर प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित एवं साझा की जा रही हैं। जो इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है।’’ इसमें कहा गया है कि इसके आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 (3) (बी) और 15 नवंबर 2021 की सरकारी अधिसूचना के तहत आपको निर्देश दिया जाता है कि इन तक पहुंच को समाप्त करके और साक्ष्य को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाये बिना चिन्हित जानकारी को हटायें।
सभी राज्यों को भेजा गया है पत्रकेंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बीते फरवरी में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ई-सिगरेट पर प्रतिबंध का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए लिखा था। मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की थी कि ये उपकरण अभी भी ऑनलाइन और स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध हैं। मुख्य सचिवों को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा था कि ई-सिगरेट जैसे उपकरणों को सुविधा या स्टेशनरी स्टोरों और शैक्षणिक संस्थानों के पास बेचे जाने के मामले भी सामने आए हैं। इसके परिणामस्वरूप ये प्रोडक्ट बच्चों के लिए आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं।
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