15 वेबसाइटों को नोटिस
पीटीआई की एक खबर के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ई-सिगरेट बेचने को लेकर 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजा है। इन वेबसाइटों को इस उत्पाद की बिक्री और विज्ञापन रोकने का निर्देश दिया है। एजेंसी ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। समाचार के मुताबिक 15 वेबसाइटों के अलावा छह और वेबसाइट पर भी सरकार की नजर है। बताया जाता है कि मंत्रालय के अधिकारी सोशल मीडिया पर ई सिगरेट की बिक्री और विज्ञापन पर भी करीबी नजर रखे हुए है और उन्हें भी नोटिस दिया जा सकता है।होगी कार्रवाई
मंत्रालय के अधिकारी का कहना है कि ई-सिगरेट बेचने वाली वेबसाइटों को नोटिस भेज दिया गया है। उन्हें इसका जवाब तय अवधि में देना होगा। अगर वे इसका जवाब नहीं देते हैं और कानून का पालन नहीं करते हैं तब स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में कार्रवाई के लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्यागिकी मंत्रालय को लिखेगा। इसी के अनुरूप इन वेबसाइटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।क्या कह गया है नोटिस में
इन वेबसाइटों को भेजे गए स्वास्थ्य मंत्रालय के नोटिस में कहा गया है ‘‘हमने पाया है कि ई-सिगरेट की अवैध बिक्री और ऑनलाइन विज्ञापन से जुड़ी सूचनाएं आपके प्लेटफार्म पर प्रदर्शित, प्रकाशित, प्रसारित एवं साझा की जा रही हैं। जो इलेक्ट्रानिक सिगरेट निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत गैरकानूनी है।’’ इसमें कहा गया है कि इसके आलोक में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 79 (3) (बी) और 15 नवंबर 2021 की सरकारी अधिसूचना के तहत आपको निर्देश दिया जाता है कि इन तक पहुंच को समाप्त करके और साक्ष्य को किसी प्रकार से नुकसान पहुंचाये बिना चिन्हित जानकारी को हटायें।











