इसकी वजह से ईपीएफओ (Employees Provident Fund Organisation) से हायर पेंशन के लिए अंतिम तारीख को बढ़ाने की मांग की जा रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कई नियोक्ताओं ने पीएफ फंड मैनेजर के पास लास्ट डेट को बढ़ाने और आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए याचिका दायर की है। आवेदन की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर अब भी स्पष्टता की कमी है।
इस तरह कर सकते हैं आवेदन
- ई -सेवा पोर्टल https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं
- राइट साइड के Pension on Higher Salary ऑप्शन पर क्लिक करें। एक नया पेज ओपन होगा
- इसके Click Here ऑप्शन पर क्लिक करें
- अब आपको UAN, नाम, डेट ऑफ बर्थ, आधार कार्ड, आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा
- इसके बाद ओटीपी डालकर वेरिफाई करना होगा
नोट - बता दें कि ज्यादा पेंशन का फायदा उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनके ईपीएस-95 (EPS 95) मेंबर रहते हुए ज्यादा पेंशन के ऑप्शन को ईपीएफओ ने स्वीकार नहीं किया था।
हायर पेंशन चुनने का विकल्प
EPFO ने 1 सितंबर, 2014 के बाद पीएफ खाता खुलवाने वाले कर्मचारियों को EPS के जरिये हायर पेंशन चुनने का विकल्प दिया है। इसके तहत 15,000 से ज्यादा कमाने वालों को भी अब EPS में 8.33 फीसदी अंशदान का मौका दिया जाएगा, ताकि रिटायरमेंट के बाद उन्हें ज्यादा पेंशन मिल सके।











