सऊदी अरब ने कामगारों को लेकर बदल दिया बड़ा नियम, भारतीय जरूर पढ़ें नहीं तो होगी मुश्किल
Updated on
29-11-2023 01:19 PM
रियाद: सऊदी अरब ने विदेशों से आने वाले घरेलू कामगारों की भर्ती के लिए वीजा जारी करने के नियम बदल दिए हैं। सऊदी सरकार के मानव संसाधन और सामाजिक विकास मंत्रालय ने कहा है कि नए नियमों के तहत 24 साल से कम उम्र का अविवाहित नागरिक घरेलू कामों के लिए विदेशी कामगारों के लिए वीजा जारी नहीं कर सकता है और किसी को काम पर नहीं रख सकता है। इस नियम का घरेलू कामकाज के लिए जाने वाले भारतीय कामगारों पर भी असर होगा क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में कामगार सऊदी अरब जाते हैं।
घरेलू कामगारों और उनके समकक्षों की भर्ती के लिए वीजा देने के नियम विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों पर लागू होते हैं। इनमें सऊदी, खाड़ी सहयोग परिषद राज्यों के नागरिक, विस्थापित जनजातियों के सदस्य, नागरिकों की पत्नियां और मां और प्रीमियम रेजीडेंसी धारक शामिल हैं। इन व्यक्तियों को उनकी वित्तीय क्षमता के आधार पर घरेलू कामगार वीजा जारी करने की अनुमति है। अब 24 साल से कम के अविवाहित नागरिकों के लिए ये अधिकार बहुत सीमित हो गए हैं, खासतौर से घरेलू मदद के लिए वो किसी को वीजा नहीं दे सकेंगे। सऊदी में घरेलू कामगारों की अलग-अलग श्रेणियों में नौकर, ड्राइवर, सफाईकर्मी, रसोइया, गार्ड, माली, दर्जी, नर्स को शामिल किया गया है।
क्या हैं वीजा के नियम
सऊदी में किसी को वित्तीय क्षमता नियमों के अनुसार पहला वीजा जारी करने के लिए वेतन निर्दिष्ट करना पर्याप्त है। वीजा जारी करने के लिए बैंक दस्तावेज का शेष 40,000 सऊदी रियाल होना चाहिए। दूसरा वीजा जारी करने के मामले में आवश्यक न्यूनतम वेतन 7000 रियाल है। सऊदी गजट के अनुसार, तीसरा वीजा जारी करने के लिए 25,000 रियाल का न्यूनतम वेतन और 2,00000 रियाल बैंक खाते में होना आवश्यक है।
सऊदी मानव संसाधन मंत्रालय ने वीजा से जुड़े नियमों को बताने के लिए नियोक्ताओं के लिए मुसनेड (Musaned) नाम का प्लेटफॉर्म भी बनाया है। यहां पर नियोक्ता अधिकारों, कर्तव्यों और इससे जुड़े कामों की जानकारी दी जाती है। इसी प्लेटफॉर्म के जरिए कामगारों के लिए वीजा जारी करने और श्रमिकों के बीच वार्ता करने की व्यवस्था भी की गई है। इस प्लेटफॉर्म पर श्रम अनुबंधों के तहत विवादों के समाधान की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।
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