व्यक्तिगत आवेदक और व्यक्तिगत समूहों के लिए है योजना
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र उपभोक्ताओं में नए आवेदक शामिल हैं, जो डिकैलर्ड, अघोषित अवैध कॉलोनियों और उन कॉलोनियों के निवासी हैं जो आरईआरए के साथ रजिस्टर नहीं हैं। यह आवेदक आवश्यक विद्युत बुनियादी ढांचे की इच्छा रखते हैं लेकिन बिजली वितरण कंपनियों द्वारा बनी लेकिन अनुमानित लागत का एकमुश्त भुगतान करने में असमर्थ हैं। यह योजना केवल व्यक्तिगत आवेदकों और आवेदकों के समूह पर लागू होती है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार इसमें हाउसिंग सोसायटी, बिल्डर और कॉलोनाइजर पात्र नहीं होंगे।
दो साल का मिलेगा टाइम
योजना के प्रावधानों के अनुसार, आवेदकों या आवेदकों के समूहों को आवेदन के साथ निर्दिष्ट राशि का कम से कम 25% अग्रिम भुगतान करना होगा। शेष राशि का भुगतान कनेक्शन सक्रिय होने के बाद मासिक बिल के साथ ब्याज सहित किया जा सकता है। भुगतान अधिकतम दो वर्ष की अवधि में किया जा सकता है।