कितना देना होगा जुर्माना
अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यह जुर्माना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम क्या है। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक होती है, उन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगता है। बिलेटेड ITR को केवल तभी जमा और सत्यापित किया जा सकता है जब आईटीआर फॉर्म में विलबिंत फाइलिंग शुल्क के भुगतान से संबंधित चालान की जानकारी दी गई हो।
अगर आप 31 जुलाई के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 5 हजार रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। हालांकि यह जुर्माना इस बात पर निर्भर करेगा कि आपकी इनकम क्या है। जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये तक होती है, उन पर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगता है। वहीं जिनकी सालाना आय 5 लाख रुपये से ज्यादा है, उन पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगता है। बिलेटेड ITR को केवल तभी जमा और सत्यापित किया जा सकता है जब आईटीआर फॉर्म में विलबिंत फाइलिंग शुल्क के भुगतान से संबंधित चालान की जानकारी दी गई हो।











