भोपाल। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ भोपाल में आज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आचार संहिता लागू होने के बाद फिलहाल बड़ी मात्रा में नकदी लेकर चलने पर पाबंदी है। इसके लिए शहर के भीतर व सीमावर्ती क्षेत्रों में विशेष चेकिंग प्वाइंट्स बनाए गए हैं, जहां स्टेटिकल सर्विलांस टीम (एसएसटी) की टीमें सघन चेकिंग कर रही हैं। अगर आप 50 हजार रुपये से अधिक नकद रुपये लेकर कहीं जा रहे हैं तो उसका ब्यौरा भी अपने साथ रखें, वरना आपकी रकम जब्त कर ली जाएगी।
जिले में उड़नदस्ता ने अलग-अलग क्षेत्रों में वाहनों की जांच शुरू कर दी है। ऐसे में यदि 50 हजार से अधिक राशि लेकर जा रहे हैं और जिसमें ये साबित हो जाता है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस राशि का उपयोग किया जाना है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ राशि जब्त की जाएगी। हालांकि राशि का सबूत दिखाने पर वापस कर दी जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि आम लोग अगर 50 हजार से अधिक नकदी लेकर जाते हैं, तो उन्हें प्रमाण देना पड़ेगा। इसी तरह सोना और चांदी के जेवर लेकर जा रहे हैं तो उनका बिल भी साथ रखें।
इन दस्तावेजों की होगी आवश्यकता
आम लोगों और व्यापारियों को 50 हजार से अधिक नकदी ले जाने पर सही माध्यम और उपयोग का प्रमाण देना होगा। इसके लिए उन्हें बैंक निकासी रसीद और व्यापारी की पावती या बिल्टी दिखाना पड़ेगी। नकद लेकर जा रहे व्यक्ति का पहचान पत्र और धन के लेनदेन से उसके संबंध का प्रमाण देना होगा। जैसे बैंक निकासी की पर्ची या मैसेज, जिससे ये साबित हो सके कि नकद कहां से आ रहा है और कहां भेजा जा रहा है।











