नई दिल्ली : वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न भरने की आखिरी तारीख (ITR filing Last Date) 31 जुलाई थी। अगर आप इस समयसीमा से चूक गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी अपना आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। आप लेट फीस भरकर अपना आयकर रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर सकते हैं। लेट फीस से आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर आप इस तारीख तक भी आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं। आपको 7 साल तक की जेल भी हो सकती है। आइए जानते हैं कि नियम क्या कहते हैं।