यह योजना केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम यानि एनएसएपी के तहत चलाई जा रही है। एमपी में इस योजना का संचालन सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन विभाग करता है। इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2009 में हुई थी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक की उम्र 18 से 70 साल के बीच होनी चाहिए। उसे भारत सरकार द्वारा तय मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार से होना चाहिए। आवेदक दिव्यांग होना चाहिए। योजना के तहत दिव्यांग को हर महीने 600 रुपए पेंशन दी जाती है। आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र भरना होगा।











