इन्फोसिस पर 32,403 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का आरोप, जानिए कंपनी ने क्या कहा
Updated on
01-08-2024 02:51 PM
नई दिल्ली: देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस को लगभग 32,403 करोड़ रुपये कथित जीएसटी चोरी को लेकर नोटिस मिला है। कंपनी ने बीएसई को दी सूचना में कहा कि कर्नाटक राज्य जीएसटी प्राधिकरण ने लगभग 32,403 करोड़ रुपये जीएसटी भुगतान को लेकर नोटिस दिया है। यह मामला जुलाई, 2017 से मार्च, 2022 के बीच का है। यह इन्फोसिस लिमिटेड के विदेशों में स्थित शाखा कार्यालयों के खर्चों से संबंधित है। दस्तावेजों के मुताबिक कंपनी पर सर्विसेज इंपोर्ट करने पर आईजीएसटी नहीं चुकाने का आरोप है। कंपनी ने कहा कि उसने नोटिस का जवाब दे दिया है।
इन्फोसिस के अनुसार कंपनी को इसी मामले पर जीएसटी इटेंलीजेंस के डीजी से भी कारण बताओ नोटिस मिला है और कंपनी इसका जवाब देने की प्रक्रिया में है। कंपनी का मानना है कि नियमों के मुताबिक ऐसे खर्चों पर जीएसटी लागू नहीं होता है। इन्फोसिस ने कहा, ‘इसके अलावा, जीएसटी परिषद की सिफारिशों पर केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के एक हाल के परिपत्र के अनुसार विदेशी शाखाओं द्वारा भारतीय इकाई को प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी के अंतर्गत नहीं आती हैं।’
कंपनी का शेयर
कंपनी ने कहा कि उसने अपने सभी जीएसटी बकाया का भुगतान कर दिया है और इस मामले पर केंद्र और राज्य के नियमों का पूरी तरह से अनुपालन कर रही है। यह पहला मौका नहीं है जब कंपनी का जीएसटी विभाग से विवाद हुआ है। अप्रैल में ओडिशा जीएसटी अथॉरिटी ने कंपनी पर गलत तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने पर 1.46 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। बुधवार को कंपनी का शेयर 0.48% गिरावट के साथ 1868.05 रुपये पर बंद हुआ। इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर 1,903.00 रुपये है। टीसीएस के बाद इन्फोसिस देश की दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है।
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