मछली पकड़ी तो लगेगा पांच हजार जुर्माना, दो माह के ल‍िए लगाया प्रत‍िबंध

मछली पकड़ी तो लगेगा पांच हजार जुर्माना, दो माह के ल‍िए लगाया प्रत‍िबंध
भोपाल। जिले में सभी जलस्रोतों से मछली पकड़ने पर अब प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जाएगी। दरअसल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मछलियों की वंशवृद्धि और संरक्षण के उद्देश्य से 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु के रूप में घोषित किया है।इस दौरान सभी नदियों और जलाशयों में किसी भी प्रकार का मत्स्याखेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। छोटे तालाब या अन्य जलस्रोत, जिनका किसी नदी से कोई संबंध नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया है, इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त, अवैधानिक मत्स्य विक्रय, मत्स्य विनिमय या परिवहन करना भी प्रतिबंधित है। इस बंद ऋतु का पालन करने के लिए सभी मत्स्य समितियों, समूहों, निजी मत्स्यपालकों और जन साधारण को सूचित कर दिया गया है। यदि इसका उल्लंघन किा गया तो एक वर्ष का कारावास और पांच हजार तक के जुर्माना से दंडित किया जा सकता है।
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