सरकार ने फेस शील्ड, सर्जिकल मास्क के निर्यात नियमों में दी राहत
Updated on
29-07-2020 09:51 PM
नई दिल्ली । सरकार ने फेस शील्ड, कुछ सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मों के निर्यात के नियमों में राहत दी, जिनकी कोरोना वायरस महामारी के कारण काफी मांग है। सरकार ने फेस शील्ड के निर्यात को पूरी तरह मुक्त कर दिया है। कुछ शर्तों के साथ 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क और मेडिकल चश्मों के निर्यात की अनुमति दी है। इससे पहले कोरोना महामारी के चलते 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मों और फेस शील्ड के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया गया था। इन मास्क और चश्मों के निर्यात को प्रतिबंधित श्रेणी से निकालकर अवरोधित श्रेणी में शामिल कर दिया गया है, यानी इन वस्तुओं के निर्यात के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) से अनुमति लेनी होगी। डीजीएफटी ने एक अधिसूचना में कहा गया है कि 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क, मेडिकल चश्मों की निर्यात नीति को प्रतिबंधित श्रेणी से अवरोधित श्रेणी में ला दिया गया है और फेस शील्ड के निर्यात को मुक्त श्रेणी में ला दिया है। अधिसूचना में कहा गया है कि 2/3 परत वाले सर्जिकल मास्क के लिए मासिक निर्यात का कोटा चार करोड़ इकाई तय किया गया है। इसी तरह मेडिकल चश्मों के लिए प्रति माह 20 लाख इकाई का कोटा तय किया गया है। इन उत्पादों की कोविड-19 महामारी के कारण भारी मांग हैं।
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