बायर्स को नहीं लगाने पड़ेंगे चक्कर
अब तक डीडीए फ्लैट अलॉटमेंट के समय बायर्स को सिर्फ पजेशन लेटर और डिमांड कम अलॉटमेंट लेटर देता था। इससे लोगों को अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवाने या बेचने के समय कई तरह के डॉक्युमेंट्स के लिए यहां-वहां भागना पड़ता था। कई बार कानूनी मसलों के लिए भी उन्हें कई तरह के डॉक्युमेंट्स की जरूरत होती थी। उस समय यह डॉक्युमेंट्स डीडीए से लेने के लिए उन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती थी। नई पहल के बाद लोग इस परेशानी से बच जाएंगे। साथ ही लोगों के पास उस समय की तस्वीर भी यादगार बनकर रहेगी, जब उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी खरीदी।