50 हजार से ऊपर के गिफ्ट पर टैक्स लेकिन इसमें है छूट
आयकर अधिनियम के तहत, जबकि 50,000 रुपये से अधिक के उपहारों पर आमतौर पर 'अन्य स्रोतों से आय' के रूप में कर लगाया जाता है, लेकिन उसमें कई छूट मौजूद हैं। उल्लेखनीय रूप से, करीबी रिश्तेदारों से, विवाह के अवसर पर या विरासत के माध्यम से प्राप्त गिफ्ट पर टैक्स नहीं लगता है। इस बात का प्रावधान आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(x) में किया गया है। इसी के तहत भाई से प्राप्त उपहारों को छूट देती है।