खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिली मिलावट, 12 कारोबारियों पर लगाया 2.30 लाख जुर्माना

खाद्य पदार्थों के नमूनों में मिली मिलावट, 12 कारोबारियों पर लगाया 2.30 लाख जुर्माना
 भोपाल। जिले के विभिन्न प्रतिष्ठानों से खाद्य पदार्थों के लिए गए नमूनों में मिलावट मिलने और बिना खाद्य लाइसेंस के कारोबार करने पर एडीएम हिमांशु चंद्र ने मंगलवार को कार्रवाई की है। दरअसल पनीर, मूंग सहित अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट करने और बिना खाद्य रजिस्ट्रेशन के खाद्य कारोबार करने पर 12 प्रकरणों में खाद्य कारोबारियों पर दो लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना जमा नहीं करने वाले कारोबारियों की संपत्ति कुर्की की जाएगी।

बता दें कि पिछले दिनों खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम ने किराना दुकान, दूध डेयरी से पनीर, मूंग, जीरा सहित अन्य खाद्य पदार्थों के नमूने लेकर जांच के लिए राज्य स्तरीय प्रयोगशाला में भेजा गया था। जांच में नमूने अवमानक और मिथ्याछाप मिलने पर जुर्माना लगाया गया है।


इन कारोबारियों पर लगाया जुर्माना

रिमिक्स लाउंज दानिश कुंज पर 40 हजार, आरके डेयरी चिकलोद रोड पर 10 हजार, गौरव दूध डेयरी अब्बास नगर गांधी नगर पर 10 हजार, 32 डिग्री/ओंकार रिक्रिएशन पर 40 हजार, विक्की किराना मंगलवारा पर 20 हजार, जैन किराना सोनागिरी पर पांच हजार, देव अधिकारी स्ट्रीट फूड कार्नर नेहरू नगर पर पांच हजार, भोपाल मेडिकल शाप भोजपुर तिराहा पर 20 हजार, चौहान किराना स्टोर नेहरू नगर पर पांच हजार, इंडियन काफी एंड टी कैफे अशोका गार्डन पर 10 हजार, शर्मा डिलीशन्स मयूर विहार पर 40 हजार, एवरग्रीन एंड रेस्टोरेंट भैंसाखेड़ी पर 25 हजार रुपये जुर्माना किया गया। इस तरह कुल दो लाख 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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