पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर न्यूयॉर्क कोर्ट ने 2,946 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही उनके सभी बिजनेस पर 3 साल के लिए बैन लगाया गया है। ट्रम्प पर यह कार्यवाही धोखाधड़ी के मामले (सिविल फ्रॉड केस) में की गई है।
ट्रम्प पर आरोप था कि उन्होंने 100 मिलियन डॉलर, यानी 832 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का घोटाला किया। उन्होंने अपनी जमीन, जायदाद की झूठी जानकारी देकर अपनी नेटवर्थ बढ़ाई। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल लेटीटिया जेम्स ने ट्रम्प पर ये केस किया। इसकी सुनवाई जस्टिस आर्थर एफ एंगोरोन ने की।
बैंक लोन और बीमा प्रिमियम के लिए ट्रम्प ने अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा बताई
डोनाल्ड ट्रम्प पर आरोप था कि 2011 से 2021 के बीच उन्होंने बैंक लोन और कम बीमा प्रिमियम लेने के लिए अपनी संपत्ति को गलत तरीके से बढ़ाया था। ट्रम्प ने अपनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी जैसे ट्रम्प टावर, मार-ए-लागो, उनके ऑफिस और गोल्फ क्लब्स की कीमत ज्यादा बताई और अपनी कुल संपत्ति को करीब 18.3 हजार करोड़ तक बढ़ा लिया।
जनवरी 2023 में, न्यूयॉर्क के एक जज ने ट्रम्प के खिलाफ अटॉर्नी जनरल के मुकदमे को खारिज करने से इनकार कर दिया था। मामले में सुनवाई के लिए अक्टूबर 2023 का महीना चुना गया था। अटॉर्नी जनरल जेम्स का केस सिविल है, इसलिए ट्रम्प पर क्रिमिनिल चार्जेस नहीं लगाए जा सकते।
ट्रम्प ने कहा- मुझ पर झूठे आरोप, अटॉर्नी जनरल और जस्टिस इसमें शामिल
मुकदमे पर सुनवाई शुरू होने से पहले ट्रम्प ने मीडिया से बातचीत की थी। ट्रम्प ने कहा था- यह केस एक स्कैम, दिखावा और पॉलिटिकल हमला है। डेमोक्रेट्स खुद में ही एक भ्रष्ट और भयानक संगठन है। जस्टिस आर्थर भी डेमोक्रैट्स के लिए पक्षपात कर रहे हैं। उन्हें बर्खास्त कर दिया जाना चाहिए।
ट्रम्प ने कहा था- आर्थर, 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे है। मैं अपनी और फैमिली की रेपुटेशन को भ्रष्ट डेमोक्रेट्स से बचा रहा हूं। इस मुकदमे के साथ ही ट्रम्प की इलेक्शन कैंपेन फंडरेजिंग भी शुरू हो गई है।
ट्रम्प पर 19 और केस ट्रम्प पर पोर्न स्टार को पैसे देकर चुप कराने, कैपिटल हिंसा और व्हाइट हाउस से खुफिया दस्तावेज घर ले जाने और जॉर्जिया के चुनाव में गड़बड़ी के मामले में क्रिमिनल केस दर्ज हो चुका है। इसके अलावा ट्रम्प पर 19 और केस चल रहे हैं। इनमें से आधे मामलों में उन पर राष्ट्रपति रहते हुए गलत आचरण और फ्रॉड के आरोप हैं।