वर्ष 2021 से पहले भवन अनुज्ञा लेने वालों को कंपांडिंग में म‍िलेगी 30 प्रतिशत की छूट

वर्ष 2021 से पहले भवन अनुज्ञा लेने वालों को कंपांडिंग में म‍िलेगी 30 प्रतिशत की छूट

भोपाल। नगर निगम अब आर्थिक तंगी से निपटने के लिए कंपाउंडिंग के नियमों में संशोधन करने जा रहा है। इसके तहत वर्ष 2021 से पहले भवन अनुज्ञा लेने वाले भवन मालिक तय भवन अनुज्ञा से 30 प्रतिशत अधिक निर्माण की कंपाउंडिंग करा सकेंगे। वहीं इसके बाद जिन्होंने भवन अनुज्ञा ली है, उन्हें भी 10 प्रतिशत तक अवैध निर्माण की कंपाउंडिंग कराने की छूट दी जाएगी।

अभी शहर में साढ़े चार लाख से अधिक संपत्तियां हैं। इनमें से 80 फीसदी में भवनों के निर्माण में भवन अनुज्ञा के नियमों का पालन नहीं किया गया है। यानि कि यहां भवन अनुज्ञा से इतर अवैध निर्माण किया गया है। इन संपत्तियों को नगर निगम ने चिंहित कर लिया है। अब इनके सीमांकन का काम बुधवार से शुरु होगा। बता दें कि डेढ़ साल पहले निगम ने कंपाउंडिंग मुहिम शुरू की थी, जो कुछ दिनों पहले ही बंद हो गई। अब एक बार फिर निगम ने कंपाउंडिंग मुहिम शुरू की जा रही है।

कंपाउंडिंग से निगम को हो चुकी है 100 करोड़ रुपये की आय

इसके पहले नगर निगम चार हजार भवनों की कंपाउंडिंग करा चुका है। जिससे करीब 100 करोड़ रुपये की आय हुई थी। अधिकारियों ने बताया कि वर्ष 2021-22 में निगम की कुल आय 750 करोड़ थी। इसमें से 100 करोड़ सिर्फ कंपाउंडिंग का शुल्क था। इस बार भी निगम को 100 करोड़ रुपए से अधिक आय की उम्मीद है।

इनका कहना है

वर्ष 2021 से पहले तय भवन अनुज्ञा से 30 प्रतिशत तक अधिक निर्माण करने वालों को कंपाउंडिंग में छूट दी जा रही है। वहीं इसके बाद जो अवैध निर्माण हुआ, उसमें 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

अनूप गोयल, मुख्य नगर निवेशक, नगर निगम

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