नई दिल्ली । दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने शुक्रवार को कहा कि कार के अंदर भी मास्क पहनने में कोई बुराई नहीं है। सभी लोगों को यह नियम बना लेना चाहिए कि जब भी वे अपने घरों से बाहर कदम रखें तो मास्क जरूर पहनें। मास्क नहीं पहनने पर 2000 रुपये जुर्माने के ऑर्डर की कॉपी आज सभी जगह पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि बड़े पैमाने पर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग पहले से ही चल रही है। संक्रमित लोगों की जांच के लिए कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर सर्वे किया जाएगा।
निजी अस्पतालों में आरक्षित 60% कोविड-19 बेड के लिए दिल्ली सरकार तय रेट ही लिया जाएगा। जैन ने कहा कि 7 नवंबर को दिल्ली में 15.26% पॉजिटिविटी रेट था, जो आज घटकर 11% से कम हो गया है। अब दिल्ली में कोरोना के मामले धीरे-धीरे घट रहे हैं। राजधानी में दिन-प्रतिदिन भयावह होते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच केजरीवाल सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बरतते हुए अब बिना मास्क लगाए पकड़े जाने पर जुर्माना राशि को चार गुना बढ़ाकर 500 रुपये से 2000 रुपये कर दिया है।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कोरोना की स्थिति से निपटने के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक के बाद जुर्माने की रकम बढ़ाने का ऐलान किया था। केजरीवाल ने कहा था कि अभी तक मास्क नहीं पहने पर पकड़े जाने पर 500 रुपये का जुर्माना लगता था, लेकिन कई लोग अब भी बिना मास्क घूम रहे हैं, ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाकर दो हजार रुपये किया गया है।