भोपाल : यू यूके स्टॉक दिल्ली एमपी और एससीसी डीसी भोपाल के चार्ट के आधार पर नामांकित केंद्र का संचालन किसी भी स्टेडियम परिसर के लिए अतिरिक्त अन्य स्थान पर नहीं किया जा सकता है। जिन आधार सुपर होल्डर द्वारा ऐसा किया गया वह पूरी तरह से अवैध है। साथ ही अगर मार्केट में किसी भी दुकान पर आधारित या सुधारात्मक तरीके से एसोसिएटेड बोर्ड लगाया जाता है तो वह भी अवैध है। इससे आम नागरिकों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और अन्य आधार पर नामांकित सुपर डिकेटर्स ने जिस स्थान पर नामांकन का कार्य किया है वे प्रभावित हो रहे हैं।
आधार से सम्बंधित शुल्क भी शासन द्वारा निर्धारित किये गये हैं। आधार का पंजीकरण पूर्णतः निःशुल्क है। इसके द्वारा प्रस्तावित बायोकैमिअम अपडेट फोटो, उंगली के निशान, आंख की विरासत आदि के दस्तावेज़ दस्तावेज़ अपडेट मोबाइल नंबर, पता आदि सहित 100 रुपये शुल्क निर्धारित है। केवल दस्तावेज़ दस्तावेज़ अद्यतन के लिए 50 रुपये और ई-आधार कार्ड के रंगीन प्रिंट आउट के लिए 30 रुपये का शुल्क रखा गया है। यदि कोई व्यक्ति अधिक शुल्क लेता है, तो वह अवैध है। आधार शुल्क पर सूचना शुल्क का विवरण दर्ज करना आवश्यक है।
आधार नाम नं. 1947 में रसीद में दी गई जानकारी के अनुसार शिकायत दर्ज की जा सकती है। अपराधी या पीड़ित व्यक्ति यू.टी. एजेंसी दिल्ली के मेल पर help@uidai.giv.in पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके साथ ही संबंधित उपखंड (राजस्व) अधिकारी के कार्यालय में ग्राहक भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जिले में आधार के संबंध में जिला ई-नवीनेंस प्रबंधक के मेल से degssidih@gmail.com पर भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है।











