आमदनी अठन्नी, कर्जा रुपया... कैसे होगा अनिल अंबानी की इस कंपनी का बेड़ापार
नई दिल्ली: भारी कर्ज में डूबे उद्योगपति अनिल अंबानी (Anil Ambani) की कंपनी रिलायंस इन्फ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) ने दिल्ली हाई कोर्ट के 6 मार्च के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंपनी को 135.32 मिलियन डॉलर की अपनी एसेट्स को बेचने, अलग करने या ट्रांसफर करने से रोक दिया गया था। चीन की कंपनी शंघाई इलेक्ट्रिक ग्रुप कंपनी लिमिटेड ने आरइन्फ्रा के खिलाफ आर्बिट्रेशन अवॉर्ड जीता था। यह मामला इस अवॉर्ड को लागू किए जाने से जुड़ा है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के वकील ने विशेष अनुमति याचिका वापस लेने के लिए अदालत से अनुमति मांगी है। विशेष अनुमति याचिका वापस लिए जाने के कारण खारिज की जाती है।











