नई दिल्ली । कोरोनकाल में राशन कार्ड को लेकर केंद्र सरकार एक के बाद एक नए फैसले ले रही है। एक बार फिर से केंद्र के निर्देश पर राज्य सरकारों ने राशन कार्ड को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत अगर आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द भी हो सकता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों ने इस पर अमल करना शुरू कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से रिपोर्ट मांगी है। जिलों से सूचना मिलते ही राशन कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।
उत्तर प्रदेश की खाद्य आपूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों की सूची मांगी है, जिन्होंने बीते तीन महीने से राशन नहीं लिया है। विभाग का मानना है कि पहले प्रवासी या कामगार बाहर जाने के कारण राशन नहीं ले पाते थे लेकिन अब देश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना यानी पोर्टेबिलिटी लागू होने के बाद वे कहीं से भी राशन ले सकते हैं। ऐसे में अगर लाभार्थी राशन नहीं ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वह खुद ही अपना पेट भरने में सक्षम हैं। ऐसे में अगर उनके राशन कार्ड रद्द कर दूसरे जरूरतमंदों को मिलेगा तो उसे लाभ भी मिलेगा।
देश में 31 मार्च 2021 तक 81 करोड़ से भी ज्यादा लाभार्थियों को राशन कार्ड की मदद से लाभ पहुंचाया जा रहा है। केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि 31 मार्च 2021 तक देश के सभी राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया जाए। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत आने वाले सभी 81 करोड़ लाभार्थियों को इसका लाभ फिर से आसानी से मिल सकेगा। देश में अब कुल 28 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी सुविधा शुरू हो गई है।