जबलपुर। हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश के बावजूद एक मामले में जवाब पेश नहीं करने पर कड़ी फटकार लगाई। न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने कहा कि कोर्ट के आदेश के प्रति संबंधित अधिकारी यह रवैया अनुचित और नाफरमानी से भरा है। ऐसी स्थिति में निवारी के कलेक्टर और एसडीओ व्यक्तिगत रूप से हाजिर होकर बताएं कि क्यों न उनके विरुद्ध अवमानना की कार्रवाई शुरू की जाए। कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक याचिकाकर्ताओं के निर्माण को हटाने पर रोक लगा दी। दो अधिकारियों को 19 जून को हाजिर होना है।
निवारी निवासी नवनीत नायक और अनुराग नायक ने बताया कि सड़क निर्माण के लिए उनके निर्माण को तोड़ने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता डीके त्रिपाठी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि याचिकाकर्ता इस जमीन पर पिछले 25 सालों से रह रहे हैं। उन्होंने बताया कि तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि हाईवे से लगी 200 फीट जमीन खाली पड़ी है, जिसका उपयोग किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने 12 मई को इस मामले में शासकीय अधिवक्ता को निर्देश लेकर जवाब पेश करने कहा था। मामले की शुक्रवार को सुनवाई के दौरान शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने 19 मई को संबंधित अधिकारी को पत्र लिखा है, इसके बावजूद अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।