इंदौर। आबकारी विभाग द्वारा जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन की रोकथाम के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। विगत तीन दिनों में आबकारी विभाग ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के 50 प्रकरण पंजीबद्ध किए। इसमें 39 आरोपितों को गिरफ्तार भी किया गया।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. इलैयाराजा टी के निर्देश एवं सहायक आयुक्त आबकारी के मार्गदर्शन में इंदौर जिले में अवैध मदिरा के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। इसी सिलसिले में विगत तीन दिवसों में आबकारी विभाग द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम 1915 की विभिन्न धाराओं के तहत 50 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए। उक्त प्रकरणों में कुल 128 बल्क लीटर देशी मदिरा, 33.6 बल्क लीटर विदेशी मदिरा, 107 बल्क लीटर हाथ भट्टी मदिरा, 350 कि.ग्रा. महुआ लहान, 2 किग्रा भांग एवं एक मोटर साइकिल एवं एक ऑटो जब्त किया गया। उपरोक्त जब्त सामग्री की अनुमानित कीमत एक लाख 22 हजार 875 रुपये एवं वाहन का अनुमानित मूल्य एक लाख 85 हजार रुपये है।
उल्लेखनीय प्रकरण
कार्रवाई में एक प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की धारा 34 (1) क (2) के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। जिसमें आरोपी अभिषेक पिता हुकुमचंद के आधिपत्य से 54 देशी मदिरा मसाला एवं एक आटो जब्त कर आरोपी को जेल भेजा गया, जबकि अन्य आरोपितों पर भी आबकारी अधिनियम में कार्रवाई की गई।











