कोण्डागांव I कार्यालय व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार
जिले में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
योजना एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए आवेदन आंमत्रित किये
गये है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन हेतु विनिर्माण एवं सेवा से संबंधित
क्रियाकलाप पात्र होंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के विनिर्माण
एवं सेवा के अतिरिक्त व्यवसाय क्रियाकलाप के पात्र हैं। सीमित लक्ष्य
2023-24 में होने के कारण पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर ऋण वितरण बैंक
द्वारा किये जायेंगे। योजना अंर्तगत अधिकतम राशि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन
कार्यक्रम योजना में सेवा उद्यम हेतु 20 लाख, विनिर्माण उद्योग हेतु 50 लाख
एवं मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में सेवा उद्यम हेतु 10 लाख,
विनिर्माण उद्योग हेतु 25 लाख, व्यवसाय क्षेत्र के लिए 02 लाख का ऋण प्रदान
किया जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार हेतु आवेदन कार्यालय में जमा किये जायेंगे। जिसके लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड या वोटर आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (परियोजना प्रतिवेदन), नगर पालिका या नगर पंचायत या नगर पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र (अधिकतम तीन लाख तक हो), निवास प्रमाण पत्र, न्यूनतम आठंवी उत्तीर्ण, निर्धारित प्रारूप शपथ पत्र की प्रतिलिपि जमा करानी होगी। सामान्य वर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष निधारित की गयी है। अधिकतम जानकारी हेतु महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सुमति कंपलेक्स कोण्डागांव से प्रत्यक्ष संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है। सभी को सूचित किया जाता है कि शासन या विभाग की ओर से कोई भी अधिकृत एजेंट नहीं रखा गया है।











