सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वालों पर लगेगा जुर्माना
Updated on
06-06-2020 03:21 PM
भोपाल कलेक्टर तरुण कुमार पिथोड़े ने सार्वजनिक जगहों पर बिना मास्क के घूमने, बिना मास्क के घर से बाहर निकलने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन न करने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध लगाया है और इन नियमों का पालन नहीं किए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ स्पॉट फाईन लगाने के आदेश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बिना मास्क या चेहरे को कवर किये हुए बाहर निकलने पर १०० रु. का जुर्माना सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करने पर ५०० रु. का जुर्माना और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर १००० रु. का जुर्माना करने के आदेश जारी कर दिये है, इस आदेश के पालन और फाइन करने के लिए सभी कार्यपालिका मजिस्ट्रेट,नगर निगम के सहायक कमिश्नर और थाना प्रभारियों को अधिकृत किया गया है।
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