भोपाल। राजधानी के विशेष न्यायाधीश (एसटीएफ) अतुल सक्सेना की अदालत ने व्यापमं घोटाले में फर्जी प्रमाण पत्र के माध्यम से मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लेने वाले आरोपित सौरभ सचान को अलग-अलग धाराओं में दोषी पाते हुए तीन वर्ष के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक सुधा विजय सिंह भदौरिया और आकिल अहमद खान ने की।