भोपाल । जिला प्रशासन ने भोपाल शहर के बाजारों में दुकानें खुली रखने की समय सीमा में वृद्धि कर दी है। पहले शाम 7 बजे तक ही दुकान खोलने के आदेश थे। अब इसे बढ़ाकर रात 8:30 बजे तक कर दिया गया है। मेडिकल स्टोर पहले की ही तरह 10:30 बजे तक खुले रहेंगे।
भोपाल के कलेक्टर तरुण पिथोड़े ने धारा 144 के तहत नया आदेश जारी किया है। रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू जारी रहेगा। इसका कड़ाई से पालन करने के आदेश दुकानदारों और नागरिकों को दिए गए हैं।
भोपाल। पूर्व गृह मंत्री व महाराष्ट्र चुनाव में गोंदिया-भंडारा लोकसभा कलस्टर प्रभारी बनाए गए I डॉ नरोत्तम मिश्रा ने भाजपा व महायुति गठबंधन कि प्रचंड जीत पर कहा कि महाराष्ट्र…
बड़े तालाब किनारे स्थित होटल लेक व्यू अशोक को 150 कमरों का बनाया जाएगा। होटल में इस तरह की वर्ल्ड क्लास सुविधाएं जुटाई जाएंगी ताकि राजधानी में बड़े आयोजन आसानी…
भोपाल। राजधानी के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू हो गई है। अब यहां करंसी एक्सचेंज काउंटर भी खुल गया है। एयरपोर्ट डायरेक्टर रामजी अवस्थी…
भोपाल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 479 के अंतर्गत संबंधित अपराध में अलग-अलग शर्तों के अंतर्गत आधी या एक-तिहाई सजा काट चुके विचाराधीन कैदियों को जमानत पर रिहा करने…
भोपाल। जिले में विकास और कानून व्यवस्था के कामों के लिए कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (एसपी) जिम्मेदार होंगे। उनकी जिम्मेदारी है कि वे जिले में व्यवस्था बनाएं। यदि कोई नियम विरुद्ध…
भोपाल। डिजिटल दुनिया के विस्तार ने अपराधियों के हाथ में ठगी का नया मायाजाल दे दिया है। अब ठग वेश बदलकर आपसे मिलने का जोखिम नहीं लेते। वे इंटरनेट मीडिया, ई-मेल…