काठमांडू । नेपाल सरकार ने तेजाब हमले के लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए नया कानून लागू किया जिसमें 20 साल तक की कैद तथा एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। अधिकारियों ने बताया कि राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने तेजाब तथा अन्य खतरनाक रसायनों की बिक्री और इस्तेमाल के नियमन के लिए एक अध्यादेश जारी किया। देश में तेजाब हमले बढ़ रहे हैं और दोषियों को कड़ी सजा देने के लिए यह अध्यादेश लाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि नए कानून में तेजाब हमला करने के दोषियों के लिए 20 साल तक की कैद और एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि इस कानून के प्रावधानों के अनुसार कोई भी व्यक्ति लाइसेंस प्राप्त किए बिना तेजाब बेचने का काम नहीं कर पाएगा।