भोपाल। लोकसभा चुनाव में अब 40 प्रतिशत से कम दिव्यांग मतदाता घर से मतदान नहीं कर सकेंगे। इसी तरह 80 वर्ष से 85 वर्ष तक की आयु वाले मतदाताओं को भी केंद्रों पर मतदान करने जाना होगा। दरअसल निर्वाचन आयोग ने चुनाव से पहले नियमों में बदलाव कर दिया है। नियमों के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाताओं को घर से मतदान करने का मौका मिलेगा और दिव्यांगों की जांच कराई जाएगी। इस दौरान चुनाव अधिकारी उनके दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र भी देखेंगे, जिसमें 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता होनी चाहिए। जांच के बाद ही उन्हें घर से मतदान का मौका दिया जा सकेगा।
बीएलओ कर रहे जांच
लोकसभा चुनाव में नए आदेश के बाद सभी बीएलओ ने अपने-अपने क्षेत्र में जांच शुरू कर दी है। दिव्यांगों की अलग से सूची तैयार कर उनके शारीरिक सत्यापन के साथ दिव्यांगता का प्रतिशत भी देखा जाएगा। जिसके बाद वह घर से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कर सकेंगे। उपजिला निर्वाचन अधिकारी दीपक पांडे का कहना है कि 85 वर्ष से अधिक आयु वाले और दिव्यांग मतदाताओं के संबंध में सभी एसडीएम को निर्देश दिए गए हैं।
भोपाल में विधानसभा क्षेत्र अनुसार दिव्यांग मतदाता
विधानसभा क्षेत्र - दिव्यांग मतदाता
बैरसिया - 2514
उत्तर - 721
नरेला - 1488
दक्षिण-पश्चिम - 716
मध्य - 790
गोविंदपुरा - 852
हुजूर - 2106
कुल - 9187











