हनी ट्रैप के शिकार हरभजन सिंह का निलंबन हाईकोर्ट से निरस्त
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06-06-2020 02:04 PM
इंदौर । मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गुरुवार को नगर निगम के निलंबित सिटी इंजीनियर हरभजन सिंह का निलंबन निरस्त कर दिया है। हनी ट्रैप मामले में हरभजन सिंह फरियादी थे। इन्होंने अपने पद का फायदा उठाते हुए हनी ट्रैप की महिलाओं को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए शासन को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाने के लिए निलंबित किया गया था। इंदौर हाई कोर्ट ने फरियादी हरभजन सिंह का निलंबन आदेश निरस्त करने का आदेश सरकार को दिया है। मध्य प्रदेश का यह बहुचर्चित मामला है। जिसमें महिलाओं ने शारीरिक संपर्क बनाकर बड़े-बड़े नेताओं और वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बड़े-बड़े ठेके और नगद पैसे की वसूली की थी इस मामले की शिकायत हरभजन सिंह ने पुलिस में की थी।
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