1 जुलाई से जूते-चप्पल लिए लागू होंगे नए नियम, फुटवेयर कंपनियों को पूरी करनी होंगी ये शर्तें, लगेगा चीन को झटका
Updated on
21-06-2023 08:09 PM
नई दिल्ली: भारत में अब घटिया क्वालिटी के फुटवेयर नहीं बिकेंगे। 1 जुलाई 2023 से भारत में घटिया क्वालिटी के जूते-चप्पलों के निर्माण और उसकी बिक्री पर रोक लग जाएगी। सरकार ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का पालन करते हुए फुटवियर यूनिट्स को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू करने का आदेश दिया है। सरकार के इस आदेश के बाद देश में घटिया क्वालिटी के जूते-चप्पलों की प्रोडक्शन और सेल दोनों बंद हो जाएगी। सरकार ने इसके लिए फुटवियर कंपनियों (Footwear Industry) को निर्देश जारी कर दिया है। सरकार ने फुटवेयर कंपनियों के लिए स्टैंडर्ड पेश किए हैं। जिनका पालन करते हुए अब उन्हें जूते-चप्पलों का निर्माण करना होगा। क्यूसीओ (QCO) के दायरे में 27 फुटवेयर प्रोडक्ट्स को शामिल किया गया है। बाकी 27 उत्पादों को भी अगले साल इस दायरे में लाया जाएगा।
1 जुलाई से जूते-चप्पल का नया नियम
सरकार ने फुटवेयर कंपनियों को क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर का पालन करने की सलाह दी है। इसके लिए स्टैंडर्ड पेश किए गए हैं। नए नियम में फुटवेयर निर्माण के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी, बीआईएस लाइसेंस और आईएसआई मार्क के नियम का पालन करना जरूरी है। सरकार ने 1 जुलाई से QCO को सभी फुटवेयर कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है। सरकार ने नए निर्देश के बाद देश में घटिया क्वालिटी के जूते चप्पल नहीं बनेंगे। नए नियम को लेकर भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के निदेशक जनरल प्रमोद कुमार तिवारी ने कहा कि अभी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के नियम बड़े और मझोले स्तर के मैन्युफैक्चरर्स और आयातकों पर लागू किए गए हैं। बाद में 1 जनवरी, 2024 से छोटे स्तर के फुटवियर मैन्युफैक्चरर्स को भी इसे मानना होगा। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) से न केवल फुटवियर उत्पादों की क्वालिटी में सुधार होगा, बल्कि खराब क्वालिटी वाले उत्पादों के आयात पर भी लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
छूट की मांग
सरकार के नए आदेश को लेकर भारतीय फुटवियर कंनियां छूट की मांग कर रही है। फुटवेयर कंपनियां इन नियमों में कुछ छूट की मांग कर रही है। उनकी मांग है कि सरकार नए नियम के लिए उन्हें कुछ और वक्त दें। हालांकि सरकार ने इस नियम में किसी भी तरह के बदलाव से इनकार कर दिया है। गौरतलब है कि चमड़ा और फुटवियर सेक्टर में सरकार ने 27 अक्टूबर, 2020 को तीन अनिवार्य क्यूसीओ जारी किए थे। इसका एक आदेश बीते साल जनवरी में लागू हो चुका है। अब बाकी के दो नए आदेस 1 जुलाई से इन कंपनियों को मानना होगा।
खराब क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के आयात पर लगाम
सरकार ने स्पषट कहा है कि फुटवेयर प्रोडक्ट्स के बड़े और मझोले स्तर के मैन्युफैक्चरर्स और सभी आयातकों को 1 जुलाई से अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। नए नियम की मदद से सरकार चीन (China) से आने वाले खराब क्वालिटी वाले फुटवेयर प्रोडक्ट पर रोक लगाना चाहती है। अगर चीन को भारत में अपना सामान बेचना है तो उसे स्टैंडर्ड का पालन करना होगा।
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