भोपाल। चुनाव संबंधी गतिविधियों में बच्चों की भागीदारी पर प्रतिबंध है। चुनाव आयोग ने सभी मुख्य सचिव और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इस प्रविधान का पालन सुनिश्चित किया जाए। उल्लंघन होने पर कार्रवाई करें। वहीं, राजनीतिक दलों से कहा गया है कि वे बच्चों को किसी भी प्रकार के चुनाव अभियान में शामिल न करें। इसमें रैलियां, नारे लगवाना, पोस्टर या पर्चों का वितरण शामिल है।
आयोग द्वारा दिए गए निर्देश में कहा गया कि राजनीतिक नेताओं और उम्मीदवारों को किसी भी तरह से प्रचार गतिविधियों के लिए बच्चों का उपयोग नहीं करना चाहिए।
राजनीतिक अभियान में बच्चों को भागीदार न बनाया जाए। वहीं, चुनाव अधिकारियों से कहा गया है कि वे चुनाव संबंधी का गतिविधि के दौरान किसी भी क्षमता में बच्चों को शामिल करने से बचें। बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम और कानून का पालन सुनिश्चित किया जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।











