भारत और कनाडा में बढ़ते तनावों के बीच ट्रूडो सरकार ने भारत आने वाले यात्रियों की सुरक्षा जांच को बढ़ा दिया है। इस वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर कड़ी सुरक्षा जांच से होकर गुजरना पड़ रहा है। कनाडाई न्यूज एजेंसी CBC के मुताबिक अधिकारियों ने सुरक्षा जांच बढ़ाने की वजह नहीं बताई है।
कनाडा की ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिता आनंद ने बयान जारी कर कहा है कि ज्यादा सावधानी बरतने के लिए उनकी सरकार ने यात्रियों की सुरक्षा जांच में इजाफा किया है। इस वजह से यात्रियों को जांच में देरी का सामना करना पड़ सकता है।
पिछले महीने खालिस्तानी आतंकी और सिख फॉर जस्टिस के संस्थापक गुरपतवंत सिंह पन्नू ने 1 से 19 नवंबर तक एयर इंडिया में सफर न करने की चेतावनी दी थी। आतंकी पन्नू ने वीडियो जारी कर 1984 के सिख दंगों का बदला लेने की बात कही थी। आशंका है कि यह सुरक्षा उसी के बाद बढ़ाई गई है।
यात्रियों को उड़ान से चार घंटे पहले बुलाया
एयरपोर्ट पर कनाडाई वायु परिवहन सुरक्षा प्राधिकरण (CATSA) को सुरक्षा जांच बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें एक्स-रे मशीन से बैगों की जांच और यात्रियों की फिजिकल जांच शामिल है। इस वजह से वेटिंग टाइम बढ़ गया है। CATSA ने भारत आने वाले यात्रियों को नोटिफिकेशन भेज कर उड़ान से कम से कम चार घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचने के लिए कहा है।
कुछ दिन पहले भी दी थी पन्नू ने धमकी
कुछ दिन पहले भी पंजाब के मोहाली में एयरपोर्ट रोड कुंबड़ा पर खालिस्तान समर्थक सिख फॉर जस्टिस (SFJ) के प्रमुख गुरपतवंत सिंह पन्नू ने देश विरोधी नारे लिखवाए थे। इन नारों में PM मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को 'हिंदू आतंकवादी' बताया गया था। पन्नू ने अपना वीडियो जारी कर सिख युवाओं से 17 नवंबर को पंजाब में अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद करने का आह्वान किया था।
पन्नू ने पिछले साल भी दी थी धमकी
इससे पहले 4 नवंबर 2023 को भी पन्नू ने वीडियो जारी कर एअर इंडिया के विमानों को उड़ाने की धमकी दी थी। पन्नू ने एक मिनट का वीडियो जारी कर कहा था कि 19 नवंबर को एअर इंडिया की फ्लाइट में यात्रा न करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। विमानों को उड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
इसके बाद 19 नवंबर को दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को बंद करने की धमकी दी। उसने कहा कि 19 नवंबर को वही दिन है, जब क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल होना था।
इसके बाद पिछले साल NIA ने पन्नू के खिलाफ आईपीसी की धारा 1208, 153ए और 506 तथा गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), 1967 की धारा 10, 13, 16, 17, 18, 188 और 20 के तहत मामला दर्ज किया था।