रांची। झारखंड सरकार ने 8 अक्टूबर से राज्य में कंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति प्रदान की है और इसे लेकर बुधवार की देर शाम गृह , आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा गाइडलाइन जारी कर दिया गया है।
गृह-आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा 32 बिन्दुओं को लेकर जारी गाइडलाइन में बताया गया है कि किसी भी धार्मिक स्थल पर दो लोगों के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी बनायी रखनी होगी और पूजा स्थल पर 50 से ज्यादा लोगों की भीड़ नहीं होगी। दिशा-निर्देश में साफ कहा गया है कि कम से कम छह फीट की दूरी बनायी रखनी होगी और श्रद्धालुओं की भीड़ सड़क या अन्य परिसर में बिखरी नहीं होगी। सभी श्रद्धालुओं को धार्मिक स्थल पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और यदि बैठना भी होगा, तो कम से कम छह फीट की दूरी को बरकरार रखना होगा। जिला प्रशासन को धार्मिक स्थल को बंद करने की शक्तियां प्रदान की गयी है, वहीं जिला दंडाधिकारी द्वारा अधिक भीड़ रहने की स्थिति में ई-पास की भी व्यवस्था की गयी है। वहीं सभी धार्मिक स्थलों में जाने वाले लोगों को मॉस्क या फेस मॉस्क पहनना अनिवार्य होगा।
गाइडलाइन के अनुसार फिलहाल मूर्ति, पवित्र ग्रंथ और घंटी को छूने की अनुमति नहीं होगी। वहीं सामुदायिक गायन व गाने-बजाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सामूहिक प्रार्थना की भी अनुमति नहीं होगी। जबकि प्रवेश द्वार पर हैंड सैनिटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग की भी व्यवस्था होगी। वहीं जूते-चप्पल को किनारे या अपने वाहन में ही रखना होगा। जबकि धार्मिक स्थल पर प्रतिदिन सैनिटाइजेशन की व्यवस्था की गयी है। वहीं धार्मिक स्थल पर प्रतिनियुक्त संगठनों या प्रशासन के लोगों को भी मास्क पहनना अनिवार्य होगा। धार्मिक स्थल के आसपास किसी भी तरह मेला या जुलूस निकालने की अनुमति नहीं होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आपदा प्रबंधन कानून की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई होगी।