अब नहीं होगी शेयर मार्केट में गड़बड़ी! SEBI का शेयर ब्रोकर्स को नया सिस्टम बनाने का निर्देश
Updated on
04-07-2024 11:38 AM
नई दिल्ली: मार्केट रेगुलेरटर SEBI ने शेयर ब्रोकर्स को बाजार में किसी तरह की गड़बड़ी का पता लगाने और उसे रोकने के लिए नया सिस्टम बनाने का निर्देश दिया है। SEBI ने इस बारे में एक अधिसूचना जारी की है। इसके पहले शेयर ब्रोकर को इस काम के लिए जवाबदेह बनाने के लिए कोई विशेष रेगुलेटरी प्रोविजन नहीं था। SEBI की अधिसूचना के मुताबिक, इंस्टीटट्यूशनल मैकनिजम (संस्थागत व्यवस्था) के तहत ब्रोकिंग फर्म के साथ इसके टॉप मैनेजमेंट को फ्रॉड या मार्केट एब्यूज का पता लगाने और इसे रोकने के लिए जवाबदेह बनाया जाएगा। इसके लिए ब्रोकर्स को मजबूत निगरानी और नियंत्रण सिस्टम बनाना होगा।
SEBI ने फ्रॉड या मार्केट एब्यूज के वैसे संभावित मामले भी बताए हैं, जिनकी निगरानी के लिए ब्रोकर सिस्टम को उपाए करने की जरूरत है। ऐसे मामलों में ट्रेडिंग की गलत तस्वीर पेश करना, भाव में हेराफेरी, फ्रंट रनिंग (संवेदनशील जानकारी के आधार पर लाभ उठाना), इनसाइडर ट्रेडिंग, मिस-सेलिंग और अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग शामिल हो सकते हैं।
48 घंटे में देनी होगी जानकारी
SEBI ने 27 जून को जारी अधिसूचना में शेयर ब्रोकर को कहा है कि उन्हें किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगने के 48 घंटे के भीतर उसकी जानकारी स्टॉक एक्सचेंजेज को देनी होगी। इसके अलावा हर छह महीने पर संदिग्ध गतिविधि, फ्रॉड और मार्केट एब्यूज के मामलों पर एक संक्षिप्त एनालिसिस, कार्रवाई रिपोर्ट या ऐसी कोई घटना न होने पर 'शून्य रिपोर्ट' भी स्टॉक एक्सचेंजेज को देनी होगी।
‘Whistleblower’ नीति पर करना होगा काम
अधिसूचना के मुताबिक, शेयर ब्रोकिंग कंपनी को कर्मचारियों और अन्य हितधारकों के लिए संदिग्ध धोखाधड़ी, अनुचित या अनैतिक गतिविधियों के बारे में चिंता जताने के लिए एक गोपनीय ‘व्हिसलब्लोअर पॉलिसी’ बनानी होगी और इसे लागू करनी होगी। ‘व्हिसलब्लोअर’ की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी प्रक्रियाएं होंगी। इन बदलावों को प्रभावी बनाने के लिए सेबी ने PFUTP यानी प्रोबेशन ऑफ फ्राउडलेंट एंड अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस (Prohibition of Fraudulent and Unfair Trade Practices) के मानकों में बदलाव किया है, जो 27 जून से ही प्रभावी हो गए हैं।
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