भारतीय दंड विधान यानी इंडियन पीनल कोड 1860 में 6 अक्टूबर को पारित हुआ था। उसे एक जनवरी 1861 से लागू किया गया था। हत्या से लेकर रेप तक और चोरी से लेकर मानहानि तक हर अपराध की सजा क्या होगी, इसमें ही तय किया गया है।
1837 में थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में पहले लॉ कमीशन ने इंडियन पीनल कोड का ड्राफ्ट तैयार किया था। बार्न्स पीकॉक ने ड्राफ्ट में आवश्यक सुधार किए और लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्यों ने इसे पास किया था। पीकॉक बाद में कलकत्ता हाईकोर्ट के पहले चीफ जस्टिस भी बने थे। उस समय आईपीसी को बनाने वालों के दिमाग में कहीं न कहीं गुलाम और आका वाली मानसिकता थी।
इस वजह से राजद्रोह जैसे कई सेक्शन आज भी विवादित हैं। 1860 के बाद से आईपीसी के कई सेक्शन बदले जा चुके हैं। कई बार संशोधन हुए, दहेज हत्या से लेकर कई अपराध जुड़े और कई अपराध हटे भी। इसे भारतीय कानूनों में सबसे ज्यादा डायनामिक भी कहा जा सकता है, जिसके कई सेक्शन अदालतों के दखल के बाद भी हटाए गए।