पाकिस्तान में 25 लाख के लिए 3 साल की बच्ची की 60 साल के जीजा से शादी, मचा बवाल, पिता अरेस्‍ट

पाकिस्तान में 25 लाख के लिए 3 साल की बच्ची की 60 साल के जीजा से शादी, मचा बवाल, पिता अरेस्‍ट
इस्लामाबाद: पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में रुपयों के बदले तीन साल की लड़की की शादी का मामला सामने आया है। ट्राइबल इलाके से घटना के सामने आने के बाद ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनियाभर में सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। बवाल मचने के बाद स्थानीय पुलिस एक्टिव हुई है। पुलिस ने बच्ची के पिता को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने एक पुरानी परंपरा के तहत बेटी की शादी तय की थी। जिससे शादी तय की गई थी, वह रिश्ते में लड़की का जीजा है।

बलूचिस्तान के रहने वाले अब्दुल बाकी ने अपनी 3 साल की बेटी के बदले में 60 साल के सलाहुद्दीन से 25 लाख पाकिस्तान रुपए लेना तय किया था। यह वालवार (दुल्हन की कीमत) नाम की इस क्षेत्र की पुरानी प्रथा के तहत किया गया था। पश्तो समुदाय की एक पुरानी पारंपरिक रस्म है, जिसमें दूल्हा या उसका परिवार दुल्हन के परिवार को पैसे देता है।

लड़की का पिता गिरफ्तार

पुलिस ने बताया है कि घटना की जानकारी होने पर लड़की के पिता अब्दुल बाकी को सीमावर्ती शहर चमन में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 60 साल का सलाहुद्दीन अभी फरार है। स्थानीय मीडिया में बताया गया है कि यह अजीब शादी अभी सिर्फ कागजों पर थी क्योंकि पूरी रकम का भुगतान नहीं किया गया था। इससे पहले ही ये मामला स्थानीय मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की जानकारी में आ गया।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुगती ने खुद इस मामले का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे औपचारिक शिकायत का इंतजार किए बिना कार्रवाई करें। बलूचिस्तान पुलिस में जेंडर मामलों के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल इसरार अहमद ने बताया कि तुरंत कार्रवाई करते हुए लड़की के पिता को गिरफ्तार कर लिया गया। लड़की और उसकी मां पुलिस की सुरक्षा में हैं। सलाहुद्दीन की गिरफ्तारी की कोशिश हो रही है।

सलाहुद्दीन पर पहली पत्नी की हत्या का आरोप

पीड़ित लड़की की बहन की शादी सलाहुद्दीन के बेटे से हुई थी। आरोप है कि उसने उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस इस मामले में जांच कर रही है। हाल ही में उसने अपने ससुर से छोटी बेटी की शादी करने को कहा। इसके लिए उसने एक पुरानी परंपरा का सहारा लिया और 25 लाख में चीजें तय कर लीं।

बलूचिस्तान में बाल विवाह गैर-कानूनी है। 'बलूचिस्तान बाल विवाह रोकथाम अधिनियम' के तहत शादी के लिए न्यूनतम उम्र 18 साल तय है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर किसी व्यक्ति को तीन साल की जेल और 1,00,000 से 2,00,000 पाकिस्तानी रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।
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