पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से 8 दिन पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को दूसरी बार सजा सुनाई गई है। खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को तोशाखाना रेफरेंस मामले में 14 साल की जेल की सजा हुई है।
इसके बाद खान 10 साल तक किसी भी सरकारी पद पर नहीं रह सकते हैं। फैसले के तहत दोनों पर करीब 23.37 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले कल यानी मंगलवार को रावलपिंडी की स्पेशल कोर्ट ने खान को सीक्रेट लेटर चोरी के मामले में 10 साल की सजा सुनाई थी।
उनके साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी (PTI) के लीडर और पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी सजा हुई थी। खान को 2 दिनों में 24 साल की जेल की सजा सुनाई गई है।
सऊदी क्राउन प्रिंस से तोहफे मिला नैकलेस बुशरा बीबी ने बेचा
पिछले महीने ही पाकिस्तान की नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो (NAB) ने खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना से जुड़ा एक केस दर्ज कराया था। इसमें दोनों पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने सऊदी क्राउन प्रिंस से तोहफे में मिला नैकलेस बिकवा दिया था। इस पर सुनवाई करते हुए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने बुधवार को सजा सुनाई।
पाकिस्तान की पत्रकार आलिया शाह के मुताबिक पाकिस्तान में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या दूसरे पद पर रहने वालों को मिले तोहफों की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। इन्हें तोशाखाना में जमा कराना होता है। अगर तोहफा 10 हजार पाकिस्तानी रुपए की कीमत वाला होता है तो बिना कोई पैसा चुकाए इसे संबंधित व्यक्ति रख सकता है।
प्रधानमंत्री रहते हुए खान को सऊदी क्राउन प्रिंस से एक डायमंड नैकलेस तोहफे में मिल था। इसकी कीमत 18 करोड़ पाकिस्तानी रुपए थी, इसे लाहौर के एक मशहूर ज्वेलर को बेच दिया गया था। इमरान की पत्नी बुशरा बीबी ने एक मंत्री जुल्फी बुखारी के जरिए इस हार को बिकवाया था।
तोशाखाना (ट्रेजरी) के नियमों के मुताबिक, इमरान को यह नैकलेस जमा कराना था। लेकिन बुशरा ने ऐसा करने से मना कर दिया। साल 2022 में इस मामले की जांच शुरू हुई थी। इसके लिए ज्वेलरी शोरूम के मालिक और मैनेजर से भी पूछताछ हुई थी। इस दौरान नैकलेस बेचे जाने के वक्त का CCTV फुटेज भी मिला था। इसके बाद नैकलेस बरामद करके उसे तोशाखाना में जमा करा दिया गया था।
खान को तोशाखाना मामले में दूसरी बार सजा
इससे पहले इमरान खान को 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना से जुड़े दूसरे मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए खान के 5 साल तक चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया था। इसके बाद लाहौर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था।
इसके अलावा खान के खिलाफ 14 केस ऐसे हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। इसमें 9 मई 2022 को फौजी ठिकानों पर हमले का केस शामिल है। इसकी सुनवाई मिलिट्री कोर्ट में होनी है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के लिए मुफ्त जमीन लेने का केस भी है। ज्यादातर केस में चार्जशीट भी दायर नहीं हुई है।