माले: मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन की उस याचिका को रविवार को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि उन्हें अगले महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव लड़ने की अनुमति प्रदान की जाए। यामीन के वकीलों ने तर्क दिया कि पूर्व राष्ट्रपति को चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। उनका कहना था कि भ्रष्टाचार के जिस मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया था वह उच्च न्यायालय में अपील के अधीन है। संभावना है कि इसे पलट दिया जाएगा। शीर्ष अदालत की सात सदस्यीय पीठ ने यह याचिका खारिज कर दी। यामीन चीन के बड़े समर्थक हैं। कहा जाता है कि चीन की मदद से ही वह देश के राष्ट्रपति बने थे।