सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समय आ गया है कि केंद्र और पंजाब और हरियाणा राज्यों को याद दिलाया जाए कि प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहना नागरिकों का मौलिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का खुला उल्लंघन है। हम चिंतित हैं, कुछ पर FIR दर्ज करना और कुछ पर नाममात्र का जुर्माना लगाना।