उन्होंने तर्क दिया कि इसका राजनीतिक घटनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। इसके अलावा, रिपोर्ट के अनुसार अल्लू अर्जुन को सिल्पा रवि चंद्र किशोर रेड्डी के घर के बाहर इकट्ठा हुई भीड़ के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।
अल्लू अर्जुन को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही पर लगी रोक, फैसला सुरक्षित
आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एक्टर अल्लू अर्जुन को राहत मिली है। कोर्ट ने आम चुनावों के दौरान अल्लू अर्जुन द्वारा आचार संहिता के कथित उल्लंघन के संबंध में अपनी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। फैसला 25 अक्टूबर (शुक्रवार) को आया और कोर्ट ने कहा कि वह 6 नवंबर को आदेश सुनाएगी। टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अल्लू अर्जुन के वकील वाई नागी रेड्डी ने कहा कि आम चुनाव के दौरान एक्टर की नंद्याल यात्रा उनका पर्सनल मामला था।
इसके अलावा, वकील ने ये भी तर्क दिया कि जब अल्लू अर्जुन की यात्रा किसी भी राजनीतिक एजेंडे से संबंधित नहीं थी, तो आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में कोई सवाल नहीं होना चाहिए। दलीलों के बाद, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले को 6 नवंबर को फैसले की घोषणा के लिए पोस्ट कर दिया, तब तक कोई भी तत्काल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी।











