श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, 'EPFO 2.01 के तहत सेंट्रलाइज्ड IT सिस्टम का काम पूरा हो चुका है। इस महीने के अंत तक UPI के जरिए फंड निकासी की सुविधा शुरू कर दी जाएगी।' उन्होंने कहा कि सदस्य अपने क्लेम की रकम UPI के जरिए अपने बैंक खाते में तुरंत ले सकेंगे और फिर किसी भी ATM से निकाल सकेंगे।
तीन दिन का ब्लैकआउट
अधिकारी ने बताया, 'यह सुविधा शुरू करने से पहले आने वाले दिनों में EPFO के सर्वर कम से कम 3 दिनों के लिए ब्लैकआउट कर जाएंगे। EPFO 2.01 के तहत शुरू होने वाली व्यवस्था को अपडेट करने के लिए ऐसा करना जरूरी है।'EPFO के नियमों के मुताबिक, मेंबर के अकाउंट में अंशदान का 25% हिस्सा मिनिमम बैलेंस के रूप में रहना अनिवार्य है। वहीं, बीमारी, पढ़ाई, शादी और घर बनाने जैसे मामलों में 5 लाख रुपये तक के क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट होता है।











